ये हैं धाराएं व सजाएं
धारा 153- ऐसा भाषण देना जिसका मकसद दो समुदाय के बीच बलवा कराना हो। सजा-छह माह
धारा 153 ए- धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करना और सदभाव बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। सजा-अधिकतम तीन साल या जुर्माना अथवा सजा व जुर्माना दोनों।
धारा 504- गाली-गलौच कर अपमानित करना। सजा-दो वर्ष तक और जुर्माना।
धारा 505 व 505 - ऐसा वक्तव्य देना जिससे यह सम्भाव्य हो कि जनता का कोई वर्ग संत्राप या भय के कारण राज्य के विरुद्ध अपराध को उत्प्रेरित हो जाए। सजा-तीन वर्ष तक का कारावास।
धारा 509- किसी पदाधिकारी या जिम्मेदार ओहदे पर तैनात व्यक्ति के प्रति लज्जाजनक शब्द कहना। सजा-एक वर्ष का कारावास और जुर्माना।
7 क्रिमनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट- अपराधी प्रवृत्ति के तहत अपराध। सजा-छह माह का कारावास।
3-1 (10) एससी-एसटी एक्ट- जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दलित उत्पीड़न। सजा-तीन वर्ष तक का कारावास।
धारा 153- ऐसा भाषण देना जिसका मकसद दो समुदाय के बीच बलवा कराना हो। सजा-छह माह
धारा 153 ए- धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करना और सदभाव बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। सजा-अधिकतम तीन साल या जुर्माना अथवा सजा व जुर्माना दोनों।
धारा 504- गाली-गलौच कर अपमानित करना। सजा-दो वर्ष तक और जुर्माना।
धारा 505 व 505 - ऐसा वक्तव्य देना जिससे यह सम्भाव्य हो कि जनता का कोई वर्ग संत्राप या भय के कारण राज्य के विरुद्ध अपराध को उत्प्रेरित हो जाए। सजा-तीन वर्ष तक का कारावास।
धारा 509- किसी पदाधिकारी या जिम्मेदार ओहदे पर तैनात व्यक्ति के प्रति लज्जाजनक शब्द कहना। सजा-एक वर्ष का कारावास और जुर्माना।
7 क्रिमनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट- अपराधी प्रवृत्ति के तहत अपराध। सजा-छह माह का कारावास।
3-1 (10) एससी-एसटी एक्ट- जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दलित उत्पीड़न। सजा-तीन वर्ष तक का कारावास।
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